एमएसएम्ई का पूरा नाम माइक्रो स्मॉल एवं मध्यम इंटरप्राइसेस है. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम व्यव्साय के क्षेत्र में उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग के सभी कार्यों को सुचारू रूप और अच्छे ढंग से चलाने के लिए कई बड़े और छोटे प्रकार के सरकार इनसे संबंधित नियम लाती रहती है। इन सभी छोटे एवं बड़े उद्योग क्षेत्रों में संबंधित नियम , विनियम और इसमें यदि कोई सुधार करने की आवश्यकता है , तो इससे संबंधित नए कानूनों का निर्माण भी किया जाता है।
मई 2020 में लोकडाउन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग क्षेत्र में बड़े बदलाव की घोषणा की है. एमएसएमई की परिभाषा अब बदल गई है, इसके अंतर्गत अबी नयी रेंज आ गई है.
यह एक ऐसी सेवा है , जो सूक्ष्म , छोटे और मध्यम तीनों श्रेणी में आने वाले उद्योगपतियों के लिए एक प्रकार से सामान्य विकास और उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनको सहायता प्रदान करती है। इन तीनों व्यापार के क्षेत्र में यह एक प्रकार का रीड के हड्डी का कार्य करता है , जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत छोटे-बड़े मशीनी संयंत्रों की खरीददारी में लगने वाले पूंजी निवेश के अनुसार इसको वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार से निम्नलिखित है।
सूक्ष्म उद्योग (Micro) :-
इसके अंतर्गत 1 करोड़ का निवेश करने वाले निजना टर्नओवर 5 करोड़ है, वो यूनिट एवं कंपनी आएगी.
लघु कुटीर उद्योग (Small) :-
इसके अंतर्गत 10 करोड़ का निवेश करने वाली, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ है, वो उद्योग है.
मध्यम उद्योग (Medium) :-
इसके अतंर्गत 20 करोड़ का निवेश करके 100 करोड़ का टर्नओवर तक पाने वाले बड़े उद्योग और कंपनी आएगी.
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इसके अंतर्गत आने वाले सभी पंजीकृत व्यापारियों को अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं , जिनमें से कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार से निम्नलिखित दिए गए हैं।
बैंकिंग के क्षेत्र में लाभ :-
इसमें पंजीकृत सभी व्यापारियों को बैंकों से लोन को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है और इतना ही नहीं सामान्य ब्याज दरों के मुताबिक इसके अंतर्गत 1 या फिर 5 प्रतिशत का ब्याज दर सभी व्यापारियों से कम ही लिया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली छूट का लाभ :-
एमएसएमई में जितने भी व्यापारी पंजीकृत हैं , उन सभी लोगों को बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की भी सहायता प्रदान की जाती है। एमएसएमई सब्सिडी के अंतर्गत सभी नए व्यापारियों को व्यवसाय में उपयोग होने वाली बिजली की खपत में भी उनको कुछ छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उसे राज्य की सरकार इसके अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी को उसके बिक्री दर में भी काफी हद तक छूट प्रदान करती है।
कर में मिलने वाला लाभ :-
एमएसएमई के अंतर्गत सभी पंजीकृत उद्यमियों को उनके व्यापार में लगने वाले कर में भी कुछ छूट प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सभी नए उद्यमियों को उनके प्रारंभिक व्यवसाय के वर्ष में कुछ प्रत्यक्ष रूप से छूट प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त सरकार की सहायता से नए व्यापार को स्थापित करने वाले व्यापारियों को अनेकों प्रकार के उनके व्यवसाय से संबंधित सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इन सभी चीजों की वजह से सभी नए व्यापारियों को आवश्यक लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है।
केंद्र और राज्य सरकार के अनुमोदन का लाभ :-
इसके अंतर्गत पंजीकृत सभी व्यापारियों के व्यवसाय के संबंधित यदि कोई लाइसेंस या प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है , तो उन्हें यह बड़ी ही आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। हमारे भारत की सरकार एमएसएमई और भी बढ़ावा देने के लिए इसके लिए अनेकों प्रकार के टेंडर आर निविदाएं लाते रहते हैं , जिससे हमारे देश में लघु व्यापार के क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
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एमएसएमई उद्यमी में आवेदन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं:-
इसके अंतर्गत सभी व्यापारियों को पंजीकरण करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है , जो इस प्रकार से निम्नलिखित दिए गए हैं।
एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोई भी उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं।
एमएसएमई में पंजीकरण करवाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं शुरू की गई है , पहली प्रक्रिया ऑफलाइन और दूसरी प्रक्रिया ऑनलाइन रूप में पूरी की जा सकती है। आप अपने पंजीकरण की सुविधा अनुसार इन दोनों प्रक्रियाओं का चयन कर सकते हैं। हमने दोनों प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार से निम्नलिखित किया है।
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ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया :-
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया :-
अक्सर लोगों के दिमाग में सरकारी योजनाओं से संबंधित कई सारे सवाल एवं समस्याएं होती हैं जिन्हें सुलझाने के लिए प्रत्येक योजना का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। इसी तरह से यदि एमएसएमई से संबंधित कोई भी जानकारी या समस्या का समाधान आपको चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या एमएसएमई के कांटेक्ट अस पेज पर जाकर सारे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी सामान्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 011 2306 3288, 011 2306 3643
उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए टोल फ्री नंबर- 011 2306 1500, 011 2306 1546
प्राइम मिनिस्टर एंप्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के लिए टोल फ्री नंबर:- 011 2306 3641
अन्य किसी जानकारी एवं सहायता प्राप्त करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट के हेल्प पेज पर जा सकते हैं।
इस योजना के जरिए भारत सरकार सभी सूक्ष्मा छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान शुरू किया गया है , जिससे देश में और भी रोजगार के अवसर जरूरतमंदों को प्राप्त हो सके। इस योजना के भारत सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहती है।